🔍 योजना क्या है? (What is Bihar Migrant Labour Accident Grant Scheme?)
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य अन्य राज्यों या विदेशों में काम करने वाले बिहार के मजदूरों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा संचालित की जाती है।
🎯 योजना का उद्देश्य
बिहार के लाखों प्रवासी श्रमिक रोज़गार की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्यों या विदेशों में जाते हैं। कई बार जोखिमपूर्ण काम करते समय उनकी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी/आंशिक विकलांगता हो जाती है। ऐसे में यह योजना (प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना ) उनके परिवार को राहत देने का काम करती है।
💸 प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?
| घटना का प्रकार | सहायता राशि |
|---|---|
| दुर्घटना में मृत्यु | ₹2,00,000 (पहले यह ₹100000 थी ) |
| स्थायी विकलांगता | ₹1,00,000 (पहले यह ₹750000 थी) |
| आंशिक विकलांगता | ₹50,000 (पहले यह ₹37500 थी) |
नोट: यह राशि सीधे लाभार्थी (या मृतक के परिवार) के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
✅ पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ पाने के लिए नीचे दी गई शर्तें आवश्यक हैं:
- पीड़ित व्यक्ति बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
- वह 18 से 65 वर्ष के बीच की उम्र का हो।
- मजदूर बिहार से बाहर काम कर रहा हो (भारत या विदेश में)।
- दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी या आंशिक विकलांगता हुई हो।
- आवेदन घटना के 1 वर्ष के अंदर किया गया हो।
📑 जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (स्थायी/आंशिक विकलांगता के लिए)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- घटना की FIR या पुलिस रिपोर्ट
- पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में)
- आश्रित प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पंचायत प्रमुख या वार्ड पार्षद का सत्यापन पत्र
📝 आवेदन कैसे करें? (How to Apply for Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana?)
🌐 ऑनलाइन आवेदन (Online Application Process)
- RTPS बिहार पोर्टल पर जाएँ।
- “प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना” खोजें।
- योजना से संबंधित फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करें और रसीद/Acknowledgment नंबर को सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्थिति को वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकता है।
🏢 ऑफलाइन आवेदन (Offline Application Process)
- नजदीकी RTPS काउंटर, ब्लॉक कार्यालय या श्रम संसाधन विभाग में संपर्क करें।
- वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करें।
- एक रसीद प्राप्त करें जिसे भविष्य में रेफरेंस के तौर पर उपयोग किया जा सकता है।
📞 हेल्पलाइन और संपर्क
अगर आपको आवेदन में कोई परेशानी हो, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-296-5656
समय: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (कार्यदिवसों में)
⚠️ किन प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं?
इस योजना के तहत नीचे दिए गए प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर किया जाता है:
- सड़क दुर्घटना
- काम करते समय ऊँचाई से गिरना
- मशीन से चोट लगना
- डूबना
- आग लगना या करंट लगना
- जहरीले जानवर का काटना
- किसी हमले में मृत्यु
- अन्य अप्राकृतिक दुर्घटनाएं
🧠 प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए।यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है।फॉर्म भरने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये की आवश्यकता नहीं है।यह योजना सिर्फ उन मजदूरों के लिए है जो बिहार से बाहर काम करते हैं।यह राशि सीधे लाभार्थी या उसके परिजनों के बैंक खाते में भेजी जाती है।

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